मध्यप्रदेश में पिछले महीने कमलनाथ सरकार गिरने और राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल के पास सरकार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश देने की शक्ति है। जब सरकार ने बहुमत खो दिया तो यह बहुत जरूरी था।
राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन कमलनाथ ने इससे इनकार कर दिया था। इससे बाद मध्यप्रदेश की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। तब कोर्ट ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन इससे पहले ही कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा दे दिया था।